
अवैध आर्म्स निर्माण एवं विक्रय में संलिप्त आरोपियों से दो पिस्टल तथा सैकड़ों बैरल व शटर नली बरामद
भोपाल: 15 जनवरी 2025
पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा द्वारा प्रदेश में शांति एवं कानून व्यवस्था की मजबूती और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस को दिए गये निर्देशों के परिपालन में मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा राज्य में लूट, चोरी, नकबजनी, अवैध हथियारों के निर्माण एवं विक्रय आदि घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों पर निरंतर सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में थाना लालबाग पुलिस ने अवैध आर्म्स निर्माण एवं विक्रय करने वाले संदिग्ध हरपाल सिंह पिता ओंकार सिंह उम्र 32 साल निवासी प्रताप नगर नंदुरबाद हाल ग्राम पाचौरी खकनार जिला बुरहानपुर, वारिस अली उर्फ आरिफ पिता सैय्यद वाहिद उम्र 30 साल निवासी रईपुरा निंबोला जिला बुरहानपुर तथा सैय्यद आरिफ पिता सैय्यद रहीम उम्र 34 साल निवासी आदिलपुरा उतावली गणपतिनाका जिला बुरहानपुर को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से दो देसी पिस्टल तथा 899 बैरल एवं 451 शटर नली बरामद करने में सफलता प्राप्त की है।
दिनांक 14 जनवरी को लालबाग पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सिकलीगर ने सूरत से राज हंस ट्रेवल्स की बस से देशी पिस्टल निर्माण करने वाली बैरल एवं शटर नली मंगाई है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक श्री देवेन्द्र पाटीदार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अंतर सिंह कनेश के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक श्री गौरव पाटिल के नेतृत्व में थाना प्रभारी लालबाग एवं उनकी टीम को मुखबिर के बताये अनुसार राज हंस ट्रेवल्स बस पर नजर रखने को निर्देशित किया। टीम द्वारा बस के बावला ढाबे के पीछे रुकने के बाद संदिग्ध सिकलीगर व उसके साथी का इंतजार किया गया। कुछ देर बाद एक बिना नंबर की मोटर सायकल व एक आटो बस के पास आकर खडे हुए और बस में से हम्माल द्वारा डिक्की खोलकर 08 पार्सल आटो में रखे गये। उसके बाद उक्त आटो व बिना नंबर की मोटर सायकल खकनार तरफ रवाना हुए। जहाँ पूर्व से तैनात पुलिस टीम ने उक्त मोटर सायकल व आटो को घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। आरोपी हरपाल की तलाशी लने पर उसके कब्जे से 02 अवैध देशी पिस्टल तथा ऑटो की तलाशी लेने पर उसमें रखे 08 पार्सल में अवैध पिस्टल के कलपुर्जे जिसमें 899 बैरल व 451 शटर नली शामिल हैं, जप्त किये गये है।
आरोपियों ने प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को बताया कि, उक्त पिस्टल, बैरल व शटर नली विक्रय करने की नीयत से सूरत (गुजरात) से मंगवाई थी। आरोपी हरपाल सिंह पिता ओंकार सिंह के विरुध्द 02 आर्म्स एक्ट एवं 02 चोरी के अपराध महाराष्ट्र में पूर्व से पंजीबद्ध है, जिसमें से एक आर्म्स एक्ट के प्रकरण में आरोपी को 03 वर्ष का कारावास की सजा हो चुकी है तथा एक आर्म्स एक्ट के मामले में आरोपी घटना दिनांक से फरार है।
बुरहानपुर पुलिस द्वारा मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जाँच करते हुए उक्त नेटवर्क से जुड़े कुरियर का काम करने वाले, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करने वाले तथा बैरल एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराने वाले लोगों का पता लगाया जा रहा है। इस संबंध में थाना लालबाग में आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
हथियार में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है बैरल
किसी भी हथियार में बैरल उसका महत्वपूर्ण भाग होता है। बैरल की गुणवत्ता से ही हथियार की मारक क्षमता निर्धारित होती है। उच्च गुणवत्ता की बैरल से हथियार ज्यादा असरदार होते हैं। निम्न क्वालिटी की बैरल से फटने तथा उपयोगकर्ता के चोटिल होने की आशंका बनी रहती है तथा हथियार जल्दी खराब भी हो जाता है। वहीं अच्छी क्वालिटी की बैरल की क्षमता अधिक होने से हथियार को बिना किसी खतरे के लम्बे समय तक उपयोग में लाया जा सकता है। अत: अवैध हथियार निर्माण में उपयोग होने वाली अच्छी क्वालिटी के बैरल सप्लाई पर रोक लगाने से अवैध हथियार के निर्माण एवं देशभर में अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा रहा है।
अवैध हथियार निर्माण कारखाने किए नेस्तनाबूद
मध्यप्रदेश पुलिस, अवैध हथियार कारोबार से जुड़े लोगों पर लगातार कार्यवाही कर प्रदेश में अवैध हथियारों के अन्तर्राज्यीय नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश के धार, बड़वानी, खरगौन एवं बुरहानपुर जिलों के सिकलीगरों के अवैध हथियारों बनाने वाले सक्रिय डेरों में मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा लगातार ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है।
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