बिलासपुर
4 जून 2003 को हुए चर्चित राम अवतार जग्गी हत्याकांड के आरोपियों की अपील पर सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डबल बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा है।
उल्लेखनीय हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रामावतार जग्गी की रायपुर में 4 जून 2003 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सीबीआई ने पूर्व मुखमंत्री स्व. अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी सहित 31 लोगों को आरोपी बनाया था। विशेष अदालत ने 31 में 2007 को अमित जोगी को बरी कर दिया था। 23 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। दो आरोपी सरकारी गवाह बन गए थे। अन्य लोगों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई। सजा पाने वालों में 3 पुलिस कर्मी भी थे। अभियुक्तों ने हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन दायर होने के कारण हाई कोर्ट में सुनवाई रुकी हुई थी।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डबल बेंच ने पिछले तीन दिनों तक मामले की लगातार सुनवाई की। इस दौरान राज्य सरकार, सीबीआई तथा आरोपियों के वकीलों ने अपना-अपना पक्ष रखा। सभी पक्षों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है।

More Stories
छत्तीसगढ़ में 208 नक्सलियों ने किया 153 घातक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण
छत्तीसगढ़ की संस्कृति में सभी के प्रति सम्मान और आभार की भावना, हरेली तिहार के आयोजन में बोले सीएम साय
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने की इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा : बस्तर से सरगुजा तक डिजिटल क्रांति का विस्तार, 5000 मोबाइल टावर का लक्ष्य तय