गौरेला पेंड्रा मरवाही.
अदालत ने पत्नी के साथ दुर्व्यवहार, शराब पीकर मारपीट कर आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को सातसाल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रा रोड ने फैसला सुनाया है। पूरा मामला जनवरी 2021 का है। गौरेला थाना क्षेत्र के पिपरिया गांव में रहने वाला आरोपी वीर सिंह मार्को अपनी पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर शराब पीकर उसके आचरण में लांछन लगा रहा था।
अपने पति की इन हरकतों की वजह से पत्नी रेखा मार्को ने तंग आकर जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में गौरेला पुलिस ने रिपोर्ट पर सभी सबूतों और जांच के आधार पर मृतका रेखा मार्को के पति वीरसिंह मार्को के ऊपर धारा 306 भादवि के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया था। जिस पर अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी पति वीर सिंह मार्को को सात साल सश्रम कारवास के साथ 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से पंकज नागईच लोक अभियोजक ने पैरवी की।

More Stories
छत्तीसगढ़ में 208 नक्सलियों ने किया 153 घातक हथियारों के साथ आत्मसमर्पण
छत्तीसगढ़ की संस्कृति में सभी के प्रति सम्मान और आभार की भावना, हरेली तिहार के आयोजन में बोले सीएम साय
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने की इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा : बस्तर से सरगुजा तक डिजिटल क्रांति का विस्तार, 5000 मोबाइल टावर का लक्ष्य तय