February 13, 2026

शस्त्र लायसेंस निरस्ती के चलते उपभोक्ता ने जमा कराई 1 लाख 17 हजार रूपये की बकाया राशि

भोपाल
जिला मजिस्ट्रेट दतिया द्वारा शस्त्र लाइसेंस निरस्ती के नोटिस के चलते कसेरूआ जिला दतिया निवासी बिजली उपभोक्ता श्री आशाराम ने 1 लाख 17 हजार की बकाया राशि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खाते में जमा कर दी है। गौरतलब है कि यह राशि लंबे समय से उपभोक्ता द्वारा अदा नहीं की जा रही थी। बकायादार के पुत्र श्री नरेश सिंह शर्मा के नाम शस्त्र लाइसेंस था। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण का नोटिस दिए जाने के पश्चात उपभोक्ता श्री आशाराम ने बिजली कंपनी के खाते में पूरी बकाया राशि जमा कर दी।

गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के जिलों में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आर्म्‍स डीलर लाईसेंस एवं शस्‍त्र लाईसेंस की स्‍वीकृति एवं नवीनीकरण के लिए बिजली कंपनी से नोड्यूज प्राप्‍त किया जाना अनिवार्य किया गया है। कंपनी द्वारा गृह विभाग, म.प्र.शासन के आदेश के अनुसार कंपनी कार्यक्षेत्र के ऐसे शस्‍त्रधारी बिजली उपभोक्‍ता जिनके द्वारा बकाया विद्युत बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा है, सा‍थ ही ऐसे शस्‍त्रधारी बिजली उपभोक्‍ता जो अनधिकृत बिजली का उपयोग अथवा बिजली चोरी करते पाए जाएंगे उनके आर्म्‍स डीलर लाईसेंस और शस्‍त्र लाईसेंस को जिला कलेक्‍टर के माध्‍यम से निरस्‍त कराने की कार्यवाही की जा रही है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि जो भी शस्‍त्र लाईसेंसधारी उपभोक्‍ता अपनी बकाया बिल राशि जमा नहीं करते हैं तो उनके शस्‍त्र लाईसेंस तत्‍काल प्रभाव से निरस्‍त करवाने की कार्यवाही की जाएगी।

 

You may have missed