अनूपपुर
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री पी.सी. गुप्ता के निर्देशानुसार शनिवार 05 अक्टूबर को जिले के शासकीय हायर सेकेण्डरी विद्यालय पटनाकला में नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 एवं पाक्सो अधिनियम, 2012, मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य विषय पर कानूनी जानकारी देने हेतु विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री दिलावर सिंह, डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री राम कृष्ण सोनी, विद्यालय के प्राचार्य श्री विपिन कुमार एक्का, शिक्षक एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।
इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी ने पॉक्सो अधिनियम के प्रावधान के संबंध में जानकारी देते हुए अधिनियम अंतर्गत अपराध, अपराध की शिकायत, विशेष न्यायालय की स्थापना आदि से बच्चों को अवगत कराया। शिविर में कैरियर काउंसलिंग और नशे की लत से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में भी बताया गया।

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