भोपाल: 10 मई, 2025
अनुभाग अंतर्गत नागरिक सुरक्षा अधिनियम का दल गठित
वर्तमान परिपस्थितियों को दृष्टिगत एवं नागरिक सुरक्षा अधिनियम-1968 की धाराओं के अनुक्रम में तथा जिला नियंत्रक एवं नागरिक सुरक्षा, जिला भोपाल के निर्देशो के अनुपालन में शनिवार को अपर कलेक्टर (साउथ) की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में नागरिक सुरक्षा से जुड़े सभी विभागीय अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, अपर आयुक्त नगर पालिक निगम भोपाल, जिला चिकित्सा अधिकारी, आपूर्ति अधिकारी, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विदयुत वितरण, जिला पंचायत, एस.डी.आर.एफ., डिट्रीक्ट कमाण्डेंट होमगार्ड उपस्थित रहे।
बैठक में नागरिक सुरक्षा के संबंध में निर्देश दिए गए तथा सब डिविजन मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में उनके अनुभाग अंतर्गत नागरिक सुरक्षा अधिनियम का एक दल का गठन किया जाएगा। यह दल नागरिक सुरक्षा के प्रावधानुसार एवं आपदा नियंत्रण प्रावधानो के अनुरूप बचाव, राहत, तैयारी, जागरूकता इत्यादि विषयों पर कार्य करेगा। साथ ही इस दल को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत रिसोर्स मैपिंग, सायरन का इंस्टालेशन एवं चैकिंग, उपलब्ध संसाधनो का संधारण, वॉलेंटियर रजिस्ट्रेशन, स्कूल- कॉलेज में मॉकड्रिल आयोजन, स्वयंसेवी संस्थाओ का सहयोग प्राप्त कर कार्य करने के निर्देश दिए गए।
इसके अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,जिला भोपाल द्वारा जारी विभिन्न आदेशो जैसे धारा 163 के तहत सोशल मीडिया संबंधी आदेश, पेट्रोल पम्पों पर न्यूनतम स्टॉक सुरक्षित रखने, काला बाजारी एवं जमाखोरी रोकने का आदेश इत्यादि का सक्षमता पूर्वक कियान्वयन करने के निर्देश दिए। साथ ही जन जागरूकता के लिए राजनैतिक एवं गैर राजनैतिक संस्थाओ से सहयोग प्राप्त कर नागरिक सुरक्षा के दल को मजबूत करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

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