नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा।
इस साल जनवरी में, न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू की दलीलें सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ में न्यायमूर्ति पंकज मिथल भी शामिल हैं।
पीठ मामले के अन्य आरोपियों अंकुश जैन और वैभव जैन की याचिका पर भी फैसला सुनाएगी। सत्येन्द्र जैन फिलहाल अंतरिम मेडिकल जमानत पर बाहर हैं। शीर्ष अदालत ने जैन को पिछले साल मई में छह सप्ताह के लिए अंतरिम राहत दी थी, लेकिन समय-समय पर इसे बढ़ाया जाता रहा। आप नेता ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।

More Stories
भारतीय रेल तेज, सुरक्षित और आधुनिक—आम आदमी की सवारी: रेल मंत्री
‘24 स्पीड पोस्ट’, ‘48 स्पीड पोस्ट’ तथा ‘24 स्पीड पोस्ट पार्सल’ सेवाओं का शुभारंभ
सरल सौम्य एवं मधुर स्वभाव के वरिष्ठ पत्रकार सुरेन्द्र मिश्रा को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जयपुर में “राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार–2026”