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भोपाल: 23 अप्रैल 2025
ईडी की विशेष अदालत ने परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और शरद जायसवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। गंभीर भ्रष्टाचार और हवाला मामले में दोनों जेल में हैं। अदालत ने जांच जारी रहने और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत से इनकार किया।
ईडी की विशेष अदालत ने परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और शरद जायसवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सौरभ शर्मा और शरद जायसवाल ने ईडी के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार घोष ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों को जमानत देने से इंकार कर दिया है।
ईडी द्वारा आठ अप्रैल को सौरभ शर्मा सहित 12 आरोपियों के खिलाफ प्रस्तुत किए गए चालान के बाद सौरभ की मां उमा शर्मा, पत्नी दिव्या शर्मा, साले रोहित तिवारी और रिश्ते के जीजा विनय आसवानी को ईडी की विशेष अदालत से जमानत मिल चुकी है। हालांकि यह आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए थे। लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मामले में विशेष न्यायालय से सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल को जमानत मिल चुकी है, लेकिन ईडी प्रकरण में तीनों भोपाल केंद्रीय जेल में बंद हैं।

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