भोपाल
मध्य प्रदेश के वन विभाग में भी महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। वर्ष 2008 में राज्य सरकार ने संकल्प पारित किया था कि सभी शासकीय विभागों में, सिर्फ वन विभाग को छोड़कर, महिलाओं को सीधी भर्ती के पदों पर 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले सभी विभागों में सीधी भर्ती के पदों पर महिलाओं को आरक्षण देने के निर्देश दिए थे। तीन अक्टूबर 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग ने नियम संशोधित कर 35 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया। इस व्यवस्था में केवल वन विभाग छूट रहा था।
अब मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने वन विभाग में भी महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद संशोधित अधिसूचना जारी करने की तैयारी कर ली गई है। विभाग में वनपाल, वनरक्षक, वाहन चालक एवं सहायक महावत को छोड़कर सीधी भर्ती के अन्य पदों पर महिलाओं को 35 प्रतिशत का आरक्षण का लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित कर महिलाओं को संसद व विधान मंडल में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का भी प्रविधान किया है।

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