भोपाल
मध्यप्रदेश में स्थापित स्टार्टअप्स एवं इन्क्यूबेटर्स के लिए राज्य सरकार ने नवीन प्रावधान लागू कर दिए है। इन्हें अब विदेशों में स्टार्ट अप के लिए होंने वाले आयोजनों में शामिल होंने के लिए डेढ़ लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलेगी।
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग ने मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना में नवीन प्रावधान वित्तीय सहायता के अंतर्गत जोड़े है। इसमें स्टार्टअप केन्द्रित घरेलु आयोजनों में शामिल होंने के लिए प्रदेश के स्टार्टअप को किए गए खर्च का 75 प्रतिशत राशि अधिकतम पचास हजार रुपए तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी। देश से बाहर स्टार्ट अफ केन्द्रित अंतराष्टÑीय आयोजनों में प्रति आयोजन सहभागिता के लिए किये गए खर्च का 75 प्रतिशत अधिकतम डेढ़ लाख रुपए तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
यह वित्तीय सहायता मध्यप्रदेश के किसी भी स्टार्टअप को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम एक आयोजन के लिए प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के अनुमोदन के उपरांत प्रदान की जा सकेगी। किन्तु यह सहायता एक स्टार्टअप को उसके जीवनकाल में दो बार से अधिक नहीं दी जाएगी। यदि इस तरह के आयोजनों के लिए होने वाले खर्च की राशि अधिक हो अथया ज्यादा संख्या में आयोजन हो तो प्रकरण यथोचित होंने पर सचिव, प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के अनुमोदन से स्वीकृत किए जाएंगे।
ऐसे मिलेगी सहायता
राष्ट्रीय, अंतराष्टÑीय आयोजन में किये गए खर्च में सहभागी द्वारा आने-जाने, ठहरने, उत्पाद परिवहन एवं स्टॉल शुल्क यदि कोई हो तो किये गए व्यय इस सहायता के लिए पात्र होंगे। यह सहायता प्राप्त करने के लिए अनुमति प्राप्त करने स्टार्टअप को आयोजन दिनांक से पंद्रह दिन पहले मध्यप्रदेश र्स्टाटअप सेंटर को आवेदन करना होगा जिसमें आयोजन का विवरण, उपयोगिता, प्रासंगिकता और अनुमानित व्यय का उल्लेख होगा।

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