नई दिल्ली
टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 2008 में हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे चार दोषियों को दी गई जमानत के खिलाफ माधवी विश्वनाथन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की शीर्ष अदालत की पीठ सौम्या की मां माधवी विश्वनाथन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर सकती है।
चार दोषी कौन-कौन?
दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 फरवरी को रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत सिंह मलिक और अजय कुमार की सजा को निलंबित कर दिया और दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली अपीलों के लंबित होने तक सभी को जमानत दे दी। दोषियों को राहत देते हुए हाई कोर्ट ने कहा था कि वे 14 साल से हिरासत में हैं। हाई कोर्ट ने 23 जनवरी को दिल्ली पुलिस से चारों दोषियों द्वारा दायर अपील पर जवाब देने को कहा था।
क्या था जिगिशा घोष हत्याकांड
कपूर, शुक्ला और मलिक को 2009 के जिगिशा घोष हत्याकांड में भी दोषी ठहराया गया था और वे अब भी जेल में हैं। एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार चैनल में काम करने वाली सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या तब हुई, जब वह आफिस से घर लौट रही थीं।

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