डिंडौरी
22 जुलाई मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3 (2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्योखेट, मत्स्य विक्रय, मत्स्य परिवहन आदि प्रतिबंधित है। उक्त आदेश के परिपालन में 21 जुलाई 2024 को आर.के चंदेल प्रभारी सहायक संचालक मत्स्योद्योग डिण्डौरी के नेतृत्व में एच.सी. विश्वकर्मा मत्स्य निरीक्षक, विशाल शरणागत मत्स्य निरीक्षक, जय प्रकाश धुर्वे सहा. ग्रेड तीन एवं दशरथ प्रसाद वरकडे चौकीदार आदि दल ने ग्राम विक्रमपुर, खरगहना, कुकर्रामठ, पुरानी डिंडौरी, बजरंग मोहल्ला डिंडौरी एवं मेंहदवानी के मछली बाजार से 534 कि.ग्रा. मछली राशि 13550 रूपए जप्त की गई। जिसकी नीलामी कर राशि 13550/- रूपए शासन के खातें में जमा किया गया। साथ ही कुकर्रामठ के मछली बाजार से 20 कि.ग्रा. प्रतिबंधित प्रजाति की मछली थाईलैण्ड मांगुर जप्त कर विनष्टीकरण की कार्यवाही की गई।

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