लखनऊ
उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूली छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार बच्चों को स्कूल लाने-लेजाने वाली स्कूल वैन में CCTV लगाना अनिवार्य करने जा रही है. परिवहन प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वरलू द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह प्रावधान राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के तीन महीने बाद लागू होगा.
राज्य सरकार द्वारा 29 दिसंबर को जारी एक पत्र के अनुसार, स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब राज्य के सभी स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य हैं. यह प्रावधान उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली में पहले से मौजूद है और कुछ स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं. अब नोटिफिकेशन में राज्य के सभी स्कूल वैन में सीसीटीवी कैमरे लगाने की समय सीमा तय कर दी गई है. इन्हें लगवाने के लिए वाहन मालिकों और स्कूल संचालकों को तीन महीने का समय दिया जाएगा. नियमों का उल्लघंन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.
प्रस्तावित केंद्रीकृत वाहन स्थान ट्रैकिंग केंद्र कार्य करने के लिए तैयार होने के बाद सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में ऐसे कैमरे लगाए जाएंगे. परिवहन विभाग ने राज्य में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (वीएलटीएस) के कार्यान्वयन के लिए पहले ही एक निजी एजेंसी नियुक्त कर दी है. एजेंसी को ढांचे के तहत वाहनों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म को तैनात करने, एकीकृत करने, परीक्षण करने और संचालित करने का अधिकार है.
यह परियोजना दोपहिया, तिपहिया और ई-रिक्शा को छोड़कर सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को वाहन स्थान ट्रैकिंग उपकरणों से जोड़ने का प्रयास करती है और ऐसे सभी वाहनों के स्थान की वास्तविक समय में एक एकीकृत नियंत्रण और कमांड द्वारा निगरानी की जाएगी.

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