भोपाल: 21 दिसंबर 2024
लोकायुक्त महानिदेशक श्री जयदीप प्रसाद के निर्देश एवं पर्यवेक्षण मेँ परिवहन विभाग के सेवानिवृत आरक्षक सौरभ शर्मा के विरुद्ध लोकायुक्त संगठन मेँ प्राप्त शिकायत के गोपनीय सत्यापन के पश्चात आय से अधिक सम्पति अर्जित करने का अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 18.12.24 दर्ज किया गया। माननीय न्यायलय से सौरभ शर्मा के अरेरा कालोनी स्थिति मकान एवं कार्यालय का सर्च वारंट प्राप्त कर दिनांक 19 तथा 20 दिसंबर को दो दलों के द्वारा सर्च की कार्यवाही की गई। सर्च पर आरोपी के आवास ओर कार्यालय पर निम्मानुसार संपत्ति पाई गई है :
सौरभ शर्मा के मकान की सर्च पर मिले वाहन और घर के सामान, आभूषण, व नगद आदि की
कुल कीमत लगभग रु 3,86,00,000/ पाई गई है।
आरोपी के कार्यालय जहाँ उनका सहयोगी चेतन सिंह गौर का निवास भी है पर मिले सामान, चांदी व

नगद राशि आदि की –
कुल कीमत लगभग रु 4,12,00,000/ पाई गई है।
इस प्रकार दोनों जगह अभी तक मिले सामान, आभूषण, चांदी व नगदी आदि की कुल कीमत लगभग रु. 7,98,00,000/ पाई गई है। सर्च मेँ मिले अभिलेखों का परिक्षण विवेचना के क्रम मेँ किया जाएगा और उसी अनुरूप अग्रिम कार्यवाही की जाएगी.

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