उज्जैन
उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला में विक्रय होने वाले गैर-परिवहन यानि मोटरसाइकिल, मोटरकार, निजी उपयोग के लिये ओमनी बस और हल्के परिवहन यानों पर देय जीवनकाल मोटरयान कर की दर पर 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने का राज्य शासन ने निर्णय लिया है। उक्ताश्य के आदेश का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र 23 फरवरी 2024 में कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डा मोहन यादव ने उज्जैन में होने वाले विक्रम व्यापार मेला में वाहनों के विक्रय पर कर में छूट की घोषण की थी।
मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया गया है। यह छूट ऐसे गैर-परिवहन यानों जैसे मोटरसाइकिल, मोटर कार, निजी उपयोग के लिये ओमनी बस और हल्के परिवहन यानों को जीवनकाल मोटरयान कर की दर में 50% की छूट प्रदान की जाएगी, जिनका कि वर्ष 2024 में उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला की कालावधि के दौरान विक्रय किया जाएगा। यह छूट केवल वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, उज्जैन में स्थाई पंजीयन कराने पर ही प्रदान की जाएगी।
यह भी गौरतलब है कि उज्जैन के बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यवसाइयों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, उज्जैन से व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने तथा उज्जैन में मेला प्रांगण में अपनी भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के उपरांत ही वाहन विक्रय करने की अनुमति होगी।

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