भोपाल
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में आठवी कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भृत्य की नौकरी पाने वाले भृत्यों को अब सुपरवाईजर, सहायक ग्रेड तीन और प्रयोगशाला परिचारक बनाया जाएगा। इसके लिए उन्हें पांच साल का अनुभव जरूरी होगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इसके लिए अपने सेवा भर्ती नियमों में संशोधन कर दिया है। विभाग में पदोन्नति के जरिए भरे जाने वाले पदों के लिए ये नये नियम प्रभावकारी होंगे।
भृत्य के पद पर कार्यरत कर्मचारी पांच वर्ष का अनुभव होने के बाद पदोन्नत होकर सुपरवाईजर, सहायक ग्रेड तीन, प्रयोगशाला परिचारक बन सकेंगे। सहायक ग्रेड एक से पांच वर्ष का अनुभव के बाद सीधे अधीक्षक और कनिष्ठ लेखापाल, सहायक ग्रेड दो को तीन वर्ष के अनुभव पर सहायक ग्रेड एक बनाया जा सकेगा। सहायक ग्रेड दो को तीन वर्ष अनुभव और लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर कनिष्ठ लेखापाल के पद पर पदोन्नति मिल जाएगी। सहायक ग्रेड तीन के पद पर पांच वर्ष काम कर चुके कर्मचारी सहायक ग्रेड दो के पद पर पदोन्नत हो सकेंगे।

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