भोपाल: 15 मई 2025
श्रीमती सुप्रिया जैन पटवारी, प०ह०न० 04. तहसील हुजूर,भोपाल के विरूद्ध लोकायुक्त संगठन द्वारा ट्रेप की कार्यवाही की सूचना प्राप्त हुई है जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(i) (ii) (iii) का उल्लंघन है।
उपरोक्त कृत्य के लिए श्रीमती सुप्रिया जैन, पटवारी तहसील हुजूर जिला भोपाल को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।

More Stories
भीषण अग्निकांड: भ्रस्टाचार की बलि चढ़ते लोग, क्या कभी प्रशासन लेगा सबक
एम्स भोपाल के आयुष विभाग ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में तीन सप्ताहीय योग गतिविधियों का शुभारंभ किया
अभाविप प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री मनसुख मांडविया को सौंपा ज्ञापन