गोरखपुर.
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फूड प्वाइजनिंग की घटनाएं सामने आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने जिले में बिना पैक कुट्टू के आटे की बिक्री पर रोक लगा दी है। पैक्ड कुट्टू आटे के पैकेट पर निर्माता का पूरा पता, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथारिटी आफ इंडिया का लाइसेंस, पैंकिंग व एक्सपायरी तिथि अंकित होनी चाहिए। सहायक आयुक्त डा. सुधीर सिंह ने कहा कि निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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