शहडोल
कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने आशीष दीवान, रेडियोग्राफर, जिला चिकित्सालय शहडोल को कार्याें में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण अपील) 1966 नियम 09 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। जारी आदेष में कहा गया है कि निलंबन अवधि में श्री आशीष दीवान, रेडियोग्राफर, जिला चिकित्सालय शहडोल का मुख्यालय कार्यालय मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी व्यौहारी में नियत किया जाता है एवं निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

More Stories
मध्यप्रदेश पुलिस गरबा महोत्सव: डीजीपी मकवाणा ने मां अम्बे की आरती कर किया गरबा महोत्सव का शुभारंभ
राजेश कुमार ओगरे ने मऊगंज कलेक्टर का संभाला पदभार, प्रशासनिक व्यवस्था की ली जानकारी
भोपाल मंडल पर तत्काल आरक्षण हेतु टोकन वितरण की नई एवं पारदर्शी व्यवस्था 01 अगस्त 2026 से लागू