भोपाल: 2 जनवरी 2025
निजी स्कूलों की मनमानी पर जिला प्रशासन का अंकुश, निजी स्कूलों के लिए भोपाल जिला प्रशासन ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया। किसी खास दुकान से पुस्तके और यूनिफॉर्म खरीदने का दबाव डालने पर संचालक पर होगी कार्यवाही।
प्रवेश की देना होगी जानकारी, सभी स्कूलों को 15 जनवरी तक आगामी सत्र को लेकर सार्वजनिक करना होगी किताबों की सूची, भोपाल कलेक्टर ने जारी किए आदेश। स्कूल शिक्षा विभाग के सभी नियमों को निजी विद्यालय को भी पालन करना होगा। किसी भी शिक्षण सामग्री पर स्कूल का नाम अंकित नहीं होना चाहिए, स्कूल यूनिफॉर्म को 3 सत्र तक निरंतर रखना अनिवार्य होगा, और स्कूल परिवहन को लेकर सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। आदेश की कॉपी संलग्न है:

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